अनुसूची ए - एकल-आवास इकाई आवासीय ग्राहक

एकल परिवार के आवासीय ग्राहकों के लिए LADWP की पानी की दर 15 अप्रैल, 2016 से प्रभावी चार स्तर हैं। यह स्तरीय संरचना पानी उपलब्ध कराने और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने की लागत के अनुरूप है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी जल दरों को समझने पर जाएं।

टियर 1 दर पर अनुसूची ए ग्राहकों के लिए उपलब्ध सौ घन फीट (एचसीएफ) पानी की संख्या (एक एचसीएफ 748 गैलन के बराबर है) इनडोर बुनियादी पानी की जरूरतों पर आधारित है। टियर 2 और 3 पांच लॉट आकार श्रेणियों, तीन तापमान क्षेत्र (निम्न, मध्यम और उच्च) *, और मौसम (सर्दी और गर्मी) पर आधारित हैं ताकि टियर 2 में आउटडोर देशी भूनिर्माण के लिए पर्याप्त आवंटन प्रदान किया जा सके और टियर 3 में औसत से ऊपर आउटडोर उपयोग किया जा सके। टियर 4 सबसे महंगे जल स्रोतों से आता है और संरक्षण न करने से उच्च लागत को दर्शाता है।

Water Rates Schedule A वाले ग्राहक LADWP Water Rates Schedule A Allotments (Bimonthly) पर कॉल करके या 1-800-DIAL-DWP (1-800-342-5397) पर कॉल करके अपने पानी के आवंटन और तापमान क्षेत्र का पता लगा सकते हैं।

 

अनुसूची ए के प्रत्येक स्तर के लिए मीटर किए गए पानी के उपयोग के प्रति एचसीएफ कुल खपत शुल्क में आधार दर और समायोजन कारक शामिल हैं।

आधार दरें (1 जुलाई, 2019 से प्रभावी)

समायोजन बिलिंग कारक*

टियर 1

टियर 2

टियर 3

टियर 4

 

$2.095 $2.095 $2.841 $2.841 समायोजन कारक - अनुसूची ए

समायोजन बिलिंग कारक: * जनवरी और जुलाई में समायोजित

*जून 1, 2025 से प्रभावी, गर्मी के मौसम के लिए कम और मध्यम तापमान वाले क्षेत्रों के लिए टियर आवंटन गर्मी के मौसम के लिए उच्च तापमान क्षेत्र आवंटन के समान है. 


लॉस एंजिल्स शहर के भीतर सेवा

प्रति एचसीएफ कुल खपत शुल्क (समायोजन कारक शामिल हैं)

महीना

टियर 1

टियर 2

टियर 3

टियर 4

2026

जनवरी - जून

$12.495

$14.681

$15.427

$17.522

जुलाई - दिसंबर

$11.794

$14.278

$15.024

$15.024

2025

जनवरी - जून

$11.609

$13.621

$14.367

$14.367

जुलाई - दिसंबर

$12.141

$13.852

$14.598

$15.331


लॉस एंजिल्स शहर के बाहर सेवा

लॉस एंजिल्स की शहर की सीमा के बाहर सेवा के लिए उपरोक्त दरों में बाहरी शहर अधिभार निम्नानुसार जोड़ें:

शहर के बाहर अधिभार

जनवरी - दिसंबर

2023

2024

2025

2026

$0.991

$0.622

$0.311

$0.319


जल दर अध्यादेश