LADWP की विद्युत दरें आधार दरों और पास-थ्रू समायोजन कारकों से बनी होती हैं, जिन्हें बिजली दर समायोजन कारक के रूप में भी जाना जाता है।

बिजली दर अध्यादेशों के अनुसार, पावर पास-थ्रू समायोजन कारकों में समय-समय पर ऊपर या नीचे उतार-चढ़ाव होता है, जिसमें एलएडीडब्ल्यूपी के जल और बिजली आयुक्तों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित लागत वसूली के लिए कई व्यय होते हैं। पावर पास-थ्रू समायोजन कारकों के लिए पिछले दो वर्षों के स्वीकृत व्यय के बारे में जानकारी के लिए, जल और बिजली पास-थ्रू समायोजन कारकों के लिए स्वीकृत व्यय पर जाएं।

वाणिज्यिक समायोजन बिलिंग कारक

वाणिज्यिक समायोजन कारक (2026) 
डॉलर/kWh में सभी इकाइयाँ, सिवाय इसके कि जहाँ * के साथ उल्लेख किया गया है, इकाइयाँ डॉलर/kW में हैं 
लागू अवधि ईसीए ईएसए* आरसीए* आईआरसीए किलोवाट* आईआरसीए केडब्ल्यूएच वीईए सीआरपीएसईए वीआरपीएसए
जनवरी - मार्च 0.0569 0.46 0.96 2.97 0.04652 0.00781 0.01889 0.03317
अप्रैल - जून 0.0569 0.46 0.96 2.97 0.04652 0.00503 0.01779 0.03296
जुलाई - सितंबर
अक्टूबर - दिसंबर
वाणिज्यिक समायोजन कारक (2025) 
डॉलर/kWh में सभी इकाइयाँ, सिवाय इसके कि जहाँ * के साथ उल्लेख किया गया है, इकाइयाँ डॉलर/kW में हैं 
लागू अवधि ईसीए ईएसए* आरसीए* आईआरसीए किलोवाट* आईआरसीए केडब्ल्यूएच वीईए सीआरपीएसईए वीआरपीएसए
जनवरी - मार्च 0.0569 0.46 0.96 2.84 0.03100 0.00439 0.01279 0.03091
अप्रैल - जून 0.0569 0.46 0.96 2.84 0.03100 0.00612 0.01372 0.03294
जुलाई - सितंबर 0.0569 0.46 0.96 2.97 0.04652 0.00704 0.01704 0.03114
अक्टूबर - दिसंबर 0.0569 0.46 0.96 2.97 0.04652 0.00744 0.01868 0.03208

 

ऊर्जा लागत समायोजन (ईसीए)         
कुल ऊर्जा उपयोग के आधार पर सभी बिलों में एक ऊर्जा लागत समायोजन (ईसीए) जोड़ा जाएगा। ईसीए ईंधन की लागत, नवीकरणीय संसाधनों सहित खरीदी गई बिजली और ऊर्जा लागत समायोजन कारक (ईसीएएफ) के आवेदन के माध्यम से राजस्व हानि सहित मांग पक्ष प्रबंधन लागत की वसूली करता है।

ऊर्जा सब्सिडी समायोजन (ईएसए)         
एक विद्युत सब्सिडी समायोजन (ईएसए) प्रत्येक सेवा अनुसूची के तहत सभी लागू बिलों और किसी भी अनुबंध में जोड़ा जाएगा जिसमें यह निर्दिष्ट है। आवासीय सेवा ईएसए कुल ऊर्जा उपयोग पर आधारित है। सामान्य सेवा ईएसए मांग पर आधारित है, जैसा कि सुविधा शुल्क के लिए निर्धारित किया गया है। ईएसए लाइफलाइन और कम आय वाले आवासीय ग्राहकों को दिए गए क्रेडिट की लागत वसूलता है, एंटरप्राइज ज़ोन और आपदा वसूली दरों के तहत सब्सिडी वाले सामान्य सेवा ग्राहकों को क्रेडिट, साथ ही इलेक्ट्रिक सब्सिडी एडजस्टमेंट फैक्टर (ईएसएएफ) के आवेदन के माध्यम से अनुसूची एलएस -1 और टीसी के तहत शून्य बिलिंग के परिणामस्वरूप शहर एजेंसियों को क्रेडिट।

विश्वसनीयता लागत समायोजन (आरसीए) और वृद्धिशील विश्वसनीयता लागत समायोजन (आईआरसीए)         
प्रत्येक विद्युत सेवा अनुसूची के तहत बिलों में एक विश्वसनीयता लागत समायोजन (आरसीए) जोड़ा जाएगा, और किसी भी अनुबंध जिसमें यह निर्दिष्ट है। आवासीय सेवा आरसीए कुल ऊर्जा उपयोग पर आधारित होगा। सामान्य सेवा आरसीए मांग पर आधारित होगा, जैसा कि सुविधा शुल्क के लिए निर्धारित किया गया है। आरसीए विश्वसनीयता लागत समायोजन कारक (आरसीएएफ) के आवेदन के माध्यम से पावर सिस्टम विश्वसनीयता कार्यक्रम (पीआरपी) के संचालन, रखरखाव और ऋण सेवा खर्चों को पुनर्प्राप्त करता है। इंक्रीमेंटल रिलायबिलिटी कॉस्ट एडजस्टमेंट (आईआरसीए) किलोवाट बिजली विश्वसनीयता कार्यक्रम की लागत और विरासत आरसीए अंडर-कलेक्शन से संबंधित संचालन और रखरखाव और ऋण सेवा से जुड़ी लागतों की वसूली करता है।

अन्य वृद्धिशील समायोजन - परिवर्तनीय ऊर्जा समायोजन (वीईए), कैप्ड नवीकरणीय पोर्टफोलियो मानक ऊर्जा समायोजन (सीआरपीएसईए), परिवर्तनीय नवीकरणीय पोर्टफोलियो मानक ऊर्जा समायोजन (वीआरपीएसईए)         
वृद्धिशील दर अध्यादेश में कुछ अतिरिक्त शुल्क शामिल हैं। पहले तीन शुल्क पिछले ऊर्जा लागत समायोजन (ईसीए) कारक के बराबर हैं, लेकिन अधिक ग्रैन्युलैरिटी प्रदान करते हैं और नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के बीच अंतर करते हैं:

  • परिवर्तनीय ऊर्जा समायोजन (वीईए) - ईंधन, गैर-नवीकरणीय पोर्टफोलियो मानक बिजली खरीद समझौतों और अर्थव्यवस्था खरीद, विरासत ईसीए कारक (ईसीएएफ) अंडर-कलेक्शन, और ऊर्जा दक्षता प्रभाव से आधार दर अलग होने से जुड़ी लागतों को पुनर्प्राप्त करता है।
  • कैप्ड रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड एनर्जी एडजस्टमेंट (सीआरपीएसईए) - नवीकरणीय पोर्टफोलियो मानक संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) और ऋण सेवा और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों से जुड़ी लागतों की वसूली करता है।
  • परिवर्तनीय नवीकरणीय पोर्टफोलियो मानक ऊर्जा समायोजन (वीआरपीएसईए) - नवीकरणीय पोर्टफोलियो मानक बाजार खरीद और किसी भी ओ एंड एम और ऋण सेवा भुगतान से ऊपर और उससे अधिक लागत से जुड़ी लागतों को वसूल करता है।